Sunday, November 26, 2017

राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ते को कैबिनेट की मंजूरी

 विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में ज्यादती और गैंगरेप की घटनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार कानून में फेरबदल करने जा रही है। अब प्रदेश में 12 साल तक की बच्ची से किसी ने भी ज्यादती की तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इसी तरह किसी भी महिला के साथ गैंगरेप की घटना होती है तो भी सारे दोषियों को फांसी पर लटका दिया जाएगा। दंड विधि (मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल) 2017 में प्रस्तावित इस अमेंडमेंट को मंजूरी दे दी गई हैं। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी वित्त मंत्री जयंत मलैया ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि 
कैबिनेट में शासकीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया। अब 1 जुलाई 2017 से कर्मचारी को बढा हुआ डीए मिलेगा। इससे सरकार के खजाने पर 340 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। 
कैबिनेट ने पुलिस भर्ती में अनुसूचित जाति के रिक्त पदों को भरने को मंजूरी दी। कैबिनेट ने विधानसभा में पेश होने वाले अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दे दी। यह करीब 7 हजार करोड़ का बजट होगा। इस बजट में विकास कार्यों, भावांतर योजना के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 
कैबिनेट ने शासकीय सेवकों/पेंशनरों/ पंचायती राज संस्थाओं एवं स्‍थानीय निकायों में नियोजित अध्‍यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्‍थायी कर्मी को देय मंहगाई भत्‍ते/ राहत की दर में 1 जुलाई 2017 से वृद्धि करने को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को केंद्र के सामान महंगाई भत्ता देगी। 
इसके अलावा कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी
● आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता वाला प्रस्ताव मंजूर
● सीएम इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे
● सरदार सरोवर का प्रस्ताव मंजूर
● कौशल विकास व रोजगार निर्माण को मर्ज करने को मंजूरी
● सीएस ऑफिस में पीएस के लिए मंजूरी
● निजी विवि के स्थापना के तीनों प्रस्ताव स्वीकृत
● जन सुरक्षा विधेयक को मिली स्वीकृति
● 12 साल या उससे कम की लड़कियों से रेप या गैंगरेप के आरोपी को फांसी
● 376 a  और 376 da के रूप में संशोधन
● लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत नहीं हावी होगी
● निजी विद्यालय 10 प्रतिशत फीस बढ़ा सकेंगे
● इससे अधिक के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा फैसला

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