नई दिल्ली : इंदौर-राजेन्द्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ई-टिकट बुक कराते समय आईआरसीटीसी की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना चुनने वाले 5 यात्रियों के परिजनों को बीमा कंपनियों द्वारा भुगतान मंजूर कर दिया गया है, जबकि बाकी मामलों के जल्द ही निपटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि इन पांच मौतों में से एक मामले में बीमा भुगतान पहले ही कर दिया गया है, जबकि बीमा कंपनियों ने चार अन्य मामलों में दावों को तकनीकी रूप से मंजूर किया है।
20 नवंबर को कानपुर में पुखराया के निकट पटरी से उतरी ट्रेन के लिए बुकिंग करते समय कुल 209 यात्रियों ने यात्रा बीमा का विकल्प चुना। उन्होंने ने कहा कि दुर्घटना स्थल तक बीमा के लिए 128 यात्री पात्र थे जिनमें से 50 टिकट निरस्त करा दिए गए थे। इसलिए, 78 यात्री दुर्घटना स्थल तक यात्रा बीमा के लिए पात्र हैं।
इन मापदंड़ो के आधार पर मिलेगी बीमा राशि
- यदि किसी हादसे में मुसाफिर की मौत हो जाती है या वह स्थायी विकलांग हो जाता है तो उसे बीमा राशि का 100 फीसदी यानी 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- स्थायी आंशिक विकलांगता पर बीमा कंपनी घायल को 7.5 लाख रुपये तथा अस्पताल के खर्च के रूप में 2 लाख रुपये तक देगी।
- रेल दुर्घटना में मारे गए मुसाफिर का शव घर तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनी 10,000 रुपये देगी।
- ट्रेन पर आतंकी हमला होने और किसी यात्री के दुर्घटनावश गिरने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा।
- इस नए बीमा योजना में सामान्य दुर्घटना, दंगे, लूट और डकैती भी इसके दायरे में आएंगे।
कैसे टिकट में शामिल होगा बीमा कवर
-बीमा कवर सभी वर्गों के लिए एक समान होगा और इसके विकल्प ई-टिकट बुकिंग के समय चेकबॉक्स के माध्यम से उपलब्ध होता है। यदि यात्री बीमा को चुनता है तो टिकट की राशि में प्रीमियम राशि को स्वतः जोड़ दिया जाता है।
-बीमा पॉलिसी की ई-प्रति की रषीद प्राप्त करने के लिए यात्रियों को अपनी ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
इन्हें नहीं मिलेगी बीमा की सुविधा
-यह बीमा सुविधा केवल भारतीय यात्रियों के लिए है। अगर इस हादसे में किसी दूसरे देश की यात्री की मौत होती है तो वह इस बीमा सुविधा के दायरे में नहीं आता है।
-यह बीमा योजना 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वैकल्पिक बीमा की सुविधा दी गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कवरेज के लिए इच्छुक उपयोगकर्ता को टिकट बुकिंग के समय ही बच्चे का ब्यौरा देना होगा और उसके अनुसार यात्रा बीमा प्रीमियम को कुल देय राशि में जुड़ जाता है।
हादसे के बाद बीमा पाने के लिए क्या करें
- यात्री के द्वारा बीमा को चुनने के बाद यात्री और बीमा कंपनी के बीच दावा/दायित्व का मामला होगा। हादसे में मौत के मामले में कंपनी के द्वारा बीमा राशि का शत प्रतिशत भुगतान करेगी।
- दावों की सूचना तत्काल देनी होगी और घटना के चार महीने बाद सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
- बीमा कंपनी के द्वारा दावे की प्रक्रिया और दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ग्राहक या कानूनी वारिस को चेक भेजना आवश्यक है।
- किसी भी दावे को खारिज करने से पहले आईआरसीटीसी के नोडल अधिकारी के साथ मामले पर विचार-विमर्श करना बीमा कंपनी के लिए आवश्यक है।
20 नवंबर को कानपुर में पुखराया के निकट पटरी से उतरी ट्रेन के लिए बुकिंग करते समय कुल 209 यात्रियों ने यात्रा बीमा का विकल्प चुना। उन्होंने ने कहा कि दुर्घटना स्थल तक बीमा के लिए 128 यात्री पात्र थे जिनमें से 50 टिकट निरस्त करा दिए गए थे। इसलिए, 78 यात्री दुर्घटना स्थल तक यात्रा बीमा के लिए पात्र हैं।
इन मापदंड़ो के आधार पर मिलेगी बीमा राशि
- यदि किसी हादसे में मुसाफिर की मौत हो जाती है या वह स्थायी विकलांग हो जाता है तो उसे बीमा राशि का 100 फीसदी यानी 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
- स्थायी आंशिक विकलांगता पर बीमा कंपनी घायल को 7.5 लाख रुपये तथा अस्पताल के खर्च के रूप में 2 लाख रुपये तक देगी।
- रेल दुर्घटना में मारे गए मुसाफिर का शव घर तक पहुंचाने के लिए बीमा कंपनी 10,000 रुपये देगी।
- ट्रेन पर आतंकी हमला होने और किसी यात्री के दुर्घटनावश गिरने पर भी बीमा का लाभ मिलेगा।
- इस नए बीमा योजना में सामान्य दुर्घटना, दंगे, लूट और डकैती भी इसके दायरे में आएंगे।
कैसे टिकट में शामिल होगा बीमा कवर
-बीमा कवर सभी वर्गों के लिए एक समान होगा और इसके विकल्प ई-टिकट बुकिंग के समय चेकबॉक्स के माध्यम से उपलब्ध होता है। यदि यात्री बीमा को चुनता है तो टिकट की राशि में प्रीमियम राशि को स्वतः जोड़ दिया जाता है।
-बीमा पॉलिसी की ई-प्रति की रषीद प्राप्त करने के लिए यात्रियों को अपनी ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
इन्हें नहीं मिलेगी बीमा की सुविधा
-यह बीमा सुविधा केवल भारतीय यात्रियों के लिए है। अगर इस हादसे में किसी दूसरे देश की यात्री की मौत होती है तो वह इस बीमा सुविधा के दायरे में नहीं आता है।
-यह बीमा योजना 5 साल से कम उम्र के बच्चों के वैकल्पिक बीमा की सुविधा दी गई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कवरेज के लिए इच्छुक उपयोगकर्ता को टिकट बुकिंग के समय ही बच्चे का ब्यौरा देना होगा और उसके अनुसार यात्रा बीमा प्रीमियम को कुल देय राशि में जुड़ जाता है।
हादसे के बाद बीमा पाने के लिए क्या करें
- यात्री के द्वारा बीमा को चुनने के बाद यात्री और बीमा कंपनी के बीच दावा/दायित्व का मामला होगा। हादसे में मौत के मामले में कंपनी के द्वारा बीमा राशि का शत प्रतिशत भुगतान करेगी।
- दावों की सूचना तत्काल देनी होगी और घटना के चार महीने बाद सूचना देने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
- बीमा कंपनी के द्वारा दावे की प्रक्रिया और दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर ग्राहक या कानूनी वारिस को चेक भेजना आवश्यक है।
- किसी भी दावे को खारिज करने से पहले आईआरसीटीसी के नोडल अधिकारी के साथ मामले पर विचार-विमर्श करना बीमा कंपनी के लिए आवश्यक है।
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