Thursday, December 1, 2016

फ़िल्म के प्रदर्शन के पहले राष्ट्रगान जरूर बजाय: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान चलाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक फैसले में यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा। कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रगान बजाया जा रहा हो उस समय पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाया जाना चाहिए।
देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि सिनेमा में ड्रामा पैदा करने के लिए राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान का किसी भी तरह का नाट्य रूपांतरण नहीं करने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी अवांछनीय वस्तु पर राष्ट्रगान को छापा या दर्शाया नहीं जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक सप्ताह के भीतर आदेश लागू कराने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में जानकारी देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रगान बजाए जाने को लेकर किसी व्यक्ति को कोई व्यवसायिक लाभ नहीं दिया जाए।

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